10 मई तक मॉल, रेस्तरां, जिम बंद…
गाजियाबाद। गाजियाबाद में कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है. शुक्रवार को गाजियाबाद में कोरोना वायरस के 1300 से अधिक मामले सामने आए. मौजूदा समय में जिले में 6600 से अधिक कोरोना के सक्रिय केस हैं. कोरोना का कहर बढ़ने के बाद जिले की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं. ना तो अस्पताल में मरीजों को बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन नसीब है.
बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है. मार्च में जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर 17 मार्च से 10 मई तक जिले में धारा 144 लागू की गई थी. कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में संशोधन किया है.
संशोधित आदेश के मुताबिक
जिले में 10 मई तक सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित एवं अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जाएंगी.
शादी समारोह में 50 व्यक्तियों और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों से अधिक को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.
सभी शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, कंपलेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का विस्तार किया गया है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने इसकी अवधि बढ़ा दी है. शुक्रवार की रात से मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू के दौरान आ रहे शनिवार और सोमवार को जिले के सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगे. हालांकि कर्फ्यू के दौरान बैंक एटीएम से लेनदेन पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…