मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु 50 लाख स्वीकृत…
लखनऊ 08 फरवरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु प्राविधानि धनराशि के सापेक्ष अवशेष किश्त के रूप में 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 450 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था।
इस संबंध में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। स्वीकृत की गई राशि से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत नई स्थापित एवं गत वर्षों की कार्यरत इकाइयों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रदेश के सभी जिला एवं ग्रामोद्योग अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि आवंटित धनराशि में से ब्याज सब्सिडी की राशि केवल उन्हीं उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी, जो योजना की पात्रता एवं शर्तें पूरी तरह पूरी करते होें।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…