चोरी के दौरान बकरी से कुकर्म करने वाले को 16 साल बाद मिली तीन वर्ष की सजा…
1500 का जुर्माना भी लगाया गया: कुकर्म के दौरान बकरी की हो गई थी मौत…
लखनऊ/मुजफ्फरनगर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 25 नवंबर 2004 की रात्रि थाना बुढ़ाना के ग्राम सुल्तानपुर में इकराम के घर मे घुस कर चोरी करने व घर मे बंधी पालतू बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के आरोपी इंतजार को तीन वर्ष की सजा एवं 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परमिंदर सिंह की कोर्ट में हुई।
अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी इंतजार को धारा 380/411 व 377 आईपीसी के तहत दंडित कर सभी धाराओं में दोषी घोषित किया। थाना बुढ़ाना के ग्राम सुल्तानपुर में इकराम के घर मे घुस कर बर्तन व दूसरे सामान की तीन चोरों द्वारा चोरी कर सहन में बंधी बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया।
घर के लोगों के जाग जाने पर इंतजार को पकड़ लिया गया और चोरी के बर्तन बरामद किए गए थे। पुलिस ने धारा 380 /411 व 377 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी इंतजार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वादी अकरम ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि बकरी की मौत हो गई, बकरी के साथ आरोपी ने कुकर्म किया था, उसके दो साथी बकरी की गर्दन पकड़े हुए थे।
“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,