राशन की दुकानें निर्धारित समय के अनुसार खुली रहेगी-डीएम…
इटावा/उत्तर प्रदेश:- जिलाधिकारी जेबी सिंह ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए है कि शासन द्वारा निर्धारित समय के अनुसार दुकाने खुली रहेगी। निर्धारित मूल्य 2 रूपया प्रति किग्रा गेहूं तथा 3 रूपया प्रति किग्रा. की दर से चावल का वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय श्रेणी के लिए प्रत्येक कार्डधारक को 35 किग्रा. खाद्यान्न 15 किग्रा. चावल तथा 20 किग्रा. गेहूं निशुल्क वितरित किया जायेगा। राशन निशुल्क वितरण के संबंध मे उचित दर विक्रेता द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा।
सभी उचित दर विक्रेताओं का दायित्व होगा कि वह कार्ड धारको के बीच सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखेगें। और अपनी दुकान पर साबुन, सैनटाइजर के उपयोग करेंगे। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जायेगा तो विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अलावा आईपीसी व महामारी एक्ट के अन्र्तगत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसी प्रकार किराना, जनरल मर्चेंट के दुकानदारों ने भी विभिन्न वस्तुओ के निर्धारित मूल्य, एमआरपी से अधिक मूल्य पर वस्तुओ का विक्रय नही किया जायेगा। अन्यथा उनके विरूद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अलावा आईपीसी व महामारी एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी। डीएम ने बताया कि कोविड-19 कोरोना महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे 1 अप्रैल से जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं ने खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। जिसके अन्र्तगत अन्त्योदय श्रेणी के समस्त राशन कार्ड धारक ग्रामीण व शहरी दोनों मनरेगा येाजना में पंजीकृत श्रमिक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, नगर निकाय में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर जिनके राशनकार्ड बने हुए है को खाद्यान्न निशुल्क वितरण कराया जा रहा है। मनरेगा, श्रम व नगर निकाय में पंजीकृत व्यक्तियों को सफेद कार्ड पात्र गृहस्थी होने पर भी खाद्यान्न निशुल्क प्रति यूनिट 5 किग्रा. दिया जायेगा। तीनो श्रेणियो में आने वाले पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्त करने के पूर्व अपना मनरेगा जाब कार्ड नम्बर अथवा श्रम विभाग की पंजीकरण संख्या अथवा नगर निकाय की पंजीकरण संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
पत्रकार नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट…