राहत : पुराने वाहनों का पंजीकरण छह महीने बाद निरस्त होगा
नोएडा। अब पुराने वाहनों का पंजीकरण छह महीने बाद निरस्त होगा। इससे पहले परिवहन विभाग वाहन मालिकों को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा।
दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर पाबंदी है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी का यह आदेश लागू है। परिवहन विभाग यह अवधि पूरी होने पर वाहन का पंजीकरण निरस्त कर देता है। यदि ऐसे वाहन सड़क पर दौड़ते मिलते हैं तो जब्त कर लिए जाते हैं।
कुछ दिनों पूर्व परिवहन विभाग ने दिल्ली एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में वाहन ले जाने के लिए उन लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर पाबंदी लगा दी थी, जिनके वाहन की उम्र पूरी हो चुकी है।
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एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि नए नियम के मुताबिक अब वाहन की अवधि पूरी होने पर तुरंत पंजीकरण निरस्त नहीं किया जाएगा। एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए छह माह के लिए पंजीकरण निलंबित किया जाएगा।
इस दौरान भी यदि वाहन मालिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि जिले में करीब 40 हजार पुराने वाहन हैं। जल्द ही इन वाहनों के मालिकों को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा।
कोविड काल में कई लोगों ने प्राप्त किया था अनापत्ति प्रमाण पत्र
जानकारी के मुताबिक कोविड काल में कई लोगों ने अपने वाहनों को दूसरे जिले में ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इनमें न सिर्फ पुराने वाहन थे, बल्कि कोरोना के कारण अपने गृह जनपद लौटने वाले लोगों के आवेदन भी शामिल थे।
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