केंद्र ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया
नई दिल्ली, 06 अक्टूबर। सड़क सुरक्षा, नवाचार और नई तकनीक को अपनाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, बोर्ड का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। इसके अलावा, बोर्ड में अध्यक्ष और कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
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बोर्ड का गठन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करने और यातायात पुलिस, अस्पताल अधिकारियों, राजमार्ग प्राधिकरणों और अन्य के क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए किया गया है। यह सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर सरकारों और स्थानीय अधिकारियों
को तकनीकी सलाह और सहायता भी प्रदान करेगा। बोर्ड सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं और वाहन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनुसंधान करना, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच, बोर्ड के कुछ अन्य कार्य हैं।
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