ई-वे बिल रोकने के लिए नियमित रूप से मासिक रिटर्न की जांच करेगी जीएसटी प्रणाली..
नई दिल्ली, 05 अक्टूबर जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटी प्रणाली अगस्त से नियमित रूप से मासिक रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की जांच करेगी और अनुपालन न होने की स्थिति में ई-वे बिल निकालने से रोक दिया जाएगा।
माल और सेवा कर (जीएसटी) के तकनीकी पक्ष को संभालने वाली कंपनी जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि ई-वे बिल पोर्टल पर सभी करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल निकालने की सुविधा को रोकने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है।
जीएसटीएन ने कहा, ”इसके आगे अगस्त, 2021 से प्रणाली समय-समय पर फॉर्म जीएसटीआर-3बी के रिटर्न दाखिल होने की स्थिति या फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में दाखिल किए गए बयानों की नियमित प्रक्रिया के तहत जांच करेगी और नियमानुसार ई-वे बिल को रोक दिया जाएगा।”
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान अनुपालन राहत देने के लिए रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए ई-वे बिल निकालने पर रोक को निलंबित कर दिया था।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट