रामपुर में पूर्व राज्यपाल कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज

रामपुर में पूर्व राज्यपाल कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज

रामपुर, 06 सितंबर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ प्रदेश सरकार के विरोध में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए राजद्रोह और धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुरैशी पर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की

धारा 153 ए (धर्म, जाति, आदि के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देना), 124ए (राजद्रोह), और 505 1 बी- (सार्वजनिक शांति के विरूध्द अपराध करने के आशय से असत्य कथन) के तहत मामला दर्ज किया गया है।भाजपा नेता आकाश कुमार सक्सेना ने रविवार को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सक्सेना ने आरोप लगाया कि कुरैशी सपा नेता आजम खान के घर गये और उनकी पत्नी तज़ीन फातमा से मिलने के बाद

अपमानजनक बयान दिया और योगी आदित्यनाथ सरकार की तुलना “राक्षस, शैतान और खून पीने वाले दरिन्दे” (राक्षस) से की। उन्होंने शिकायत में कहा, “कुरैशी ने अपने बयान में आजम के खिलाफ कार्रवाई को इंसान और दानव के बीच की लड़ाई करार दिया। यह बयान दो समुदायों के बीच तनाव और समाज में अशांति पैदा कर सकता है।” शिकायत के साथ सक्सेना ने पुलिस को विभिन्न चैनलों में प्रसारित कुरैशी के

बयान की पेन ड्राइव भी दी है । कुरैशी (81) कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य थे, जिन्होंने 2014-15 में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके पास कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश का प्रभार भी था। पुलिस के अनुसार कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही हैं और कानून के के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।