नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास…
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या-1 अरविन्द कुमार यादव द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को छिपाने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 105200 रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की अस्सी प्रतिशत धनराशि मृतका के माता-पिता को दी जाएगी।
मामला थाना नारखी से जुड़ा है। 29 जनवरी 2016 को गांव में बारात आयी थी। बारात देखने के लिये गांव की महिलायें व बच्चे एकत्रित हो गये थे। मुकदमा वादी की छोटी पुत्री उम्र लगभग सात वर्ष भी बारात देखने आयी थी। रात्रि को जव वह घर नही लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की तो लोगों ने बताया कि बच्ची को विजेन्द्र उर्फ विश्नू पुत्र रोशन सिंह निवासी रामगढ़, उमरगढ़ के साथ जाते देखा गया था। जव विजेन्द्र की तलाश की तो वह नही मिला। दूसरे दिन नावालिग का शव सूखे कुंए में पड़ा मिला। जिसे वाहर निकाला गया। मृतका के शव पर चोटों के निशान थे। उसके कपड़े खेत में पड़े थे वही विजेन्द्र की साफी भी पड़ी मिली। मृतका के परिजनों ने विजेन्द्र पर नावालिग के साथ दुष्कर्म करने व सबूत मिटाने के लिये उसकी हत्या कर शव को कुंए में फेंके जाने की आशंका जाहिर करते हुये तहरीर दी।
पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त विजेन्द्र उर्फ विश्नू के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या-1 अरविन्द कुमार यादव द्वितीय की न्यायालय में की गयी। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मॉग की। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमल सिंह ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी विजेन्द्र उर्फ विश्नू को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…