*मासूम से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 34 दिन में दंड दिलाने पर*

*मासूम से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 34 दिन में दंड दिलाने पर*

*थाना प्रभारी नीता रानी “केन्द्रीय गृहमंत्री पदक” से होंगी सम्मानित*

*हाथरस।* प्रभारी निरीक्षक थाना चन्दपा श्रीमती नीता रानी को केन्द्रीय गृह मंत्रालय से वर्ष 2021 के लिये “अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक” से सम्मानित किया जायेगा। थाना चन्दपा क्षेत्र में एक डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में विवेचना को तत्परता एवं गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कर व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को घटना के मात्र 34 दिन के भीतर आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा करवायी गई है।
उल्लेखनीय है कि थाना चन्दपा क्षेत्र में एक डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ घटित दुष्कर्म की घटना में प्रभारी निरीक्षक थाना चन्दपा/विवेचक श्रीमती नीता रानी द्वारा विवेचना को तत्परता एवं गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कर व प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को घटना के मात्र 34 दिन के अन्दर आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा कराने के सम्बन्ध में वर्ष 2021 के उत्कृष्ट विवेचना के लिये केन्द्रीय गृह मंत्रालय के “केन्द्रीय गृहमंत्री पदक” से सम्मानित करने हेतु चयनित किया गया है। “केन्द्रीय गृहमंत्री पदक” पूरे भारत में मात्र 152 पुलिस अधिकारियों को तथा उत्तर प्रदेश में मात्र 10 पुलिस अधिकारियों को प्रदान करने हेतु चयनित किया गया है, जिनमें इंस्पेक्टर नीता रानी का भी चयन किया गया है। प्रभारी निरीक्षक थाना चन्दपा/विवेचक की इस त्वरित कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि उज्जवल हुई है तथा जनता द्वारा उनके द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।

ज्ञात हो कि 2 जनवरी को चंदपा थाना क्षेत्र में एक डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ उसी के गांव के व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना घटित की गई थी। परिजनों की सूचना पर तत्काल थाना चंदपा पर अन्तर्गत धारा 376(2)च व 5/6 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना चंदपा श्रीमती नीता रानी द्वारा विवेचना ग्रहण कर फॉरेन्सिक साक्ष्य संकलन कर गुणवत्ता पूर्वक विवेचना पूर्ण कर मात्र 11 दिन में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। घटना गम्भीर प्रकृति की होने के कारण न्यायालय से उक्त मुकदमें में त्वरित संज्ञान लेने हेतु अनुरोध किया गया तथा समय से साक्ष्य व गवाहान की उपस्थिति सुनिश्चित करायी गयी, फोरेंसिक/डीएनए रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किया गया। ठोस पैरवी कर घटना के दिन से मात्र 34 दिन के अन्दर अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र प्रेमपाल को न्यायालय से आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा करायी गयी। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में प्रथम बार किसी कोतवाली का कार्यभार महिला निरीक्षक को सौंपा गया है। जिसे श्रीमती नीता रानी द्वारा कर्तव्यनिष्ठ तथा समर्पित होकर निष्पादित किया जा रहा है।