जबरिया रिटायर केस: नियमानुसार, कोई कदाशयता नही: यूपी सरकार…
लखनऊ 10 अगस्त। यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा जबरिया रिटायर के आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच में दी गयी चुनौती पर राज्य सरकार ने अपने फैसले को सही बताया है.
गृह विभाग के अनुसचिव शरद सक्सेना द्वारा दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक हुई जिनके द्वारा अमिताभ के सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें सेवा में रखने के योग्य नहीं पाया. इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जिसे स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश दिया, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने 21 मार्च 2021 को अमिताभ को सेवानिवृत कर दिया.
हलफनामे के अनुसार यह पूरी कार्यवाही नियमों के अनुसार की गयी है और इसमें कहीं भी कोई कदाशयता नहीं है. उन्होंने कहा कि अमिताभ को जनहित में सेवानिवृत किया गया है, जिसमे कुछ भी गलत नहीं है. केंद्र सरकार पहले ही अपने हलफनामे में कुछ को सही बता चुकी है. अमिताभ ने अपनी याचिका में आदेश को पूरी तरह मनमाना तथा अस्पष्ट बताया था. सभी पक्षों का जवाब आने के बाद अब इस मामले में अंतिम सुनवाई होनी है.
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…