बिकरू एसआईटी रिपोर्ट पीआईएल ख़ारिज, 25000 जुर्माना…  

बिकरू एसआईटी रिपोर्ट पीआईएल ख़ारिज, 25000 जुर्माना…  

लखनऊ 21 जून। इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर स्थित अधिवक्ता सौरभ भदौरिया द्वारा बिकरू कांड पर बनायीं गयी एसआईटी की रिपोर्ट तथा गैंगस्टर जय वाजपेयी मामले में विधिसम्मय कार्यवाही किये जाने हेतु दायर जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस संजय यादव तथा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बेंच ने यह आदेश भदौरिया की अधिवक्ता डॉ0 नूतन ठाकुर तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया। नूतन ने कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर एक्ट में बंद जय वाजपेयी कुचर्चित बिकरू कांड के प्रमुख अभियुक्तों में एक है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सचिवालय में फर्जी एंट्री पास बनवाये जाने,  फर्जी पासपोर्ट बनवाए जाने तथा फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाये जाने संबंधित मुकदमे भी दर्ज हैं। उसके खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं में कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। पूर्व में भी उनके तथा उनकी सहायता करने वाले तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कई जाँच रिपोर्ट में कई संस्तुति की गयी थीं, किन्तु इन पर आज तक सही कार्यवाही नहीं हुई है।
कोर्ट ने याचिका को पीआईएल मानने से इनकार कर दिया तथा कहा कि यह याचिका व्यक्तिगत हित में दायर किया गया है। अतः कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए याची पर 25000 जुर्माना लगाये जाने का आदेश दिया।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…