निजी अस्पतालों में क्यों लगाई वैक्सीनेशन पर रोक – कोर्ट…

 निजी अस्पतालों में क्यों लगाई वैक्सीनेशन पर रोक – कोर्ट…
भोपाल,07 मई । मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर क्यों रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने राज्य शासन से यह भी पूछा है कि जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए व्यवस्था क्यों नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट एडवोकट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया कि सीएमएचओ निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। निजी अस्पतालों को 30 अप्रैल के बाद बचे हुए वैक्सीन वापस करने के लिए कहा गया है। ऐसे में निजी अस्पतालों में दूसरा डोज लगना संभव नहीं होगा। डिवीजन बैंच ने इस पर जवाब मांगा है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…