ऑक्सीजन की जरूरत के लिये पहले नोडल अधिकारी से…

ऑक्सीजन की जरूरत के लिये पहले नोडल अधिकारी से…

संपर्क करें अस्पताल, नर्सिंग होम : अदालत…

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अस्पतालों और नर्सिंग होम से कहा कि गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिये चिकित्सीय ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिये पहले यहां आप सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की एक पीठ दो निजी अस्पतालों द्वारा अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और उन्होंने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के लिये तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिये अनुरोध किया था। पीठ ने कहा कि नोडल अधिकारियों से संपर्क के बाद भी अगर जरूरत पूरी नहीं हो रही है तब अस्पताल अदालत का रुख करने से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और वकील सत्यकाम से संपर्क कर सकते हैं। ब्रम हेल्थ केयर लिमिटेड और बत्रा हॉस्पीटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर ने याचिका दायर की थी।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…