*संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए*
*कोरोना शमशान भूमि को पूर्व से चिंहाकित करने के कलेक्टर के निर्देश*
*रायपुर, 12 अप्रैल।* कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस. भारतीदासन और जिला पंचायत सीईओ डॉ गौरव कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों के आंकड़े के मद्देनजर राजस्व, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय और पंचायती राज के अमले को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर अंतिम क्रियाकर्म के लिए 8-10 ग्रामो के बीच पहले से स्थित श्मशान भूमि का चिन्हांकन कोरोना श्मशान भूमि के रूप में पहले से कर लिया जाय। इस श्मशान भूमि में केवल कोरोना से मृत शरीर का ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।मृत व्यक्ति को अंतिम क्रियाकर्म के लिए श्मशान भूमि तक लाने के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ परिवहन किया जाएगा।शासन द्वारा निर्धारित कोविड नियमो का पालन करते हुए अंतिम क्रियाकर्म करना अनिवार्य है।सरपंच, पंच का सहयोग तथा कोटवार और पटेल को इसमें लगाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।
इसी तरह उन्होंने कोविड मरीजों के लिए सभी ग्राम पंचायत में आइसोलेशन/क्वारेंटाइन केंद्रों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं। सभी आइसोलेशन/क्वारेंटाइन सेंटर में जिन व्यवस्थाओ पर कलेक्टर ने विशेष जोर दिया है, वे हैं स्वच्छ पानी, टॉयलेट, पंखा, साफ-सफाई की व्यवस्था। उन्होंने साथ ही निर्देशित किया है कि इन आइसोलेशन/क्वारेंटाईन केंद्रों में मरीज को घर का भोजन करने की सुविधा दी जाए और मरीज के परिजनों द्वारा मरीज को भोजन उपलब्ध कराया जाए। सामुदायिक भवनों को आइसोलेशन/क्वारेंटाईन केंद्र की तरह इस्तेमाल किया जाए और कोविड के मरीजों को भोजन पहुंचाने वाले परिजनों को पास जारी किया जाए।