अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा…
बागपत/थाना खेकड़ा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)
जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-5 पाॅक्सों जनपद बागपत द्वारा थाना खेकड़ा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि व 3/4 पाॅक्सो एक्ट में अभियुक्त रोजूद्दीन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…