ग्राम समूह शेरपुर-सेमरा की सुरक्षा हेतु 470 लाख की धनराशि अवमुक्त…

ग्राम समूह शेरपुर-सेमरा की सुरक्षा हेतु 470 लाख की धनराशि अवमुक्त…

लखनऊ 17 फरवरी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम समूह शेरपुर-सेमरा की सुरक्षा के लिए 3000 मी0 लम्बाई में जियो ट्यूब टेक्सटाइल कटर की परियोजना के लिए 04 करोड़ 70 लाख 90 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि को प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस सम्बंध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 10 फरवरी, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाय। इसके अलावा निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूरा कराया जाय। इस धनराशि से जनपद गाजीपुर के सदर तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम समूह पुरैना, बयेपुर सोकनी, बढ़रिया, रफीपुर, दीनापुर एवं श्री शिव पूजन बाबा आश्रम की सुरक्षा के लिए जियो टेक्सटाइल ट्यूब कटर का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा इसी जनपद में गंगा के किनारे स्थित ग्राम समूह शेरपुर सेमरा की सुरक्षा हेतु पूर्व में कराये गये कटाव निरोधक कार्य तथा अपस्ट्रीम में पेन्टून ब्रिज के डाउनस्ट्रीम में सेमरा बच्छल के पुरा की सुरक्षा हेतु 600 मी0 की लम्बाई में लान्चिंग एप्रन तथा बोल्डर पीचिंग का कार्य तथा इसी जनपद में मोहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम समूह शेरपुर-सेमरा के सुरक्षा हेतु पूर्व में कराये गये कटाव निरोधक कार्यों के पुनरोद्धार पर व्यय की जायेगी।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाय। ऐसा न किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होगी। इसके अलावा कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न की जाय तथा परियोजना के सम्बंध में सभी प्रकार की वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…