सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तृतीय त्रैमास हेतु 1387.53 लाख रूपये की धनराशि….
कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत की गयी…
लखनऊ 08 फरवरी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी व राज्य मुख्यालय के अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों को वहन करने के लिए तृतीय त्रैमास हेतु 1387.53 लाख रूपये की धनराशि कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत की गयी है।
इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सिंचाई भूपेन्द्र एस. चैधरी की ओर से 04 फरवरी, 2021 को शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओ पर ही किया जाय। ऐसा न किये जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि कतिपय भूमि संरक्षण इकाईयाॅ समादेश क्षेत्र विकास कार्य न करके अन्य योजनाओं का कार्य कर रही हैं, इन योजनाओं में प्रावधानित स्थापना मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग इनके व्यय को वहन करने में किया जाए। अतिरिक्त धनराशि परियोजना प्रशासक योजना के अन्तर्गत प्राप्त अवस्थापना मद में समायोजन करते हुए यथावश्यक स्थापना व्यय भार वहन हेतु धनराशि पूर्ववत उपलब्ध करायेंगे।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…