मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ श्री स्वतंत्र कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी…

मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ श्री स्वतंत्र कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी…

लखनऊ 4 फरवरी। आदर्श कोषागार जवाहर भवन लखनऊ से पेंशन आहरित करने वाले समस्त पेशनर्स जो पुराने कर-स्लैब के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में बचतो पर छूट पाना चाहते हैं, वे अपना आयकर विवरणी के साथ-साथ पैन कार्ड, अग्रिम आयकर जमा रसीद तथा 80 सी0, 80 जी0, 80 डी0डी0, 80 यू0 एवं अन्य आयकर छूट से सम्बन्धित मूल रसीदों की स्वहस्ताक्षरित सहित छायाप्रति अनिवार्य रूप से कोषागार में दिनांक 20 फरवरी 2021 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ श्री स्वतंत्र कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी।
स्वतंत्र कुमार ने बताया कि आदर्श कोषागार जवाहर भवन से पेंशन आहरित करने वाले समस्त पेन्शनर्स के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग द्वारा पुराने कर-स्लैब का भी प्रावधान किया गया है। नए कर-स्लैब का चयन एक बार होने के उपरान्त पुराना कर-स्लैब पुनः नही प्राप्त किया जा सकता है। जो पेन्शनर नए कर-स्लैब का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप से देना होगा ताकि नए कर-स्लैब के आधार पर उनकी कटौती कर आयकर विभाग को सूचित किया सके।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि आयकर परिधि में आने वाले ऐसे पेन्शनर्स जिनके पैन नम्बर कोषागार में उपलब्ध नही हैं, ऐसे आयकर दाताओं से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206, ए.ए. के अनुसार पैन नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिति में 20 प्रतिशत टी.डी.एस. कटौती का प्रावधान है, जो उनके 26 ए0एस0 पर भी दर्शित नही होगी।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…