न्यायालय के समक्ष नियत वादो में उपस्थिति हो – डीजीपी…
लखनऊ । एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद/रेलवेज को मा0 न्यायालय के समक्ष नियत वादो में प्रत्येक तिथि पर अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अनुपालन हेतु पुनः निर्देशित किया गया हैः-
समस्त विचाराधीन प्रकरण, जिसमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। मा0 विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये गये समस्त साक्षियों को नियत तिथि पर साक्ष्य हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित किया जाये।
विचाराधीन अभियोगों में साक्षी पुलिस कर्मी द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होकर बयान अंकित कराये तथा न्यायिक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये।
स्थानान्तरित पुलिस कर्मियों का पूर्ण विवरण प्रभारी सम्मन सेल द्वारा अभिलिखित किया जाये, जिसमें सम्बन्धित पुलिस साक्षीगण का टेलीफोन नम्बर व अन्य सुसंगत विवरण अंकित कर उन्हें समय से साक्ष्य हेतु उपस्थित होने हेतु त्वरित संचार के माध्यम से भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
सम्मन/वारण्ट का ससमय तामीला प्रक्रिया का पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिनके द्वारा जनपद के संयुक्त निदेशक, अभियोजन/डीजीसी क्रिमनल से समन्वय स्थापित कर, न्यायालयी प्रोसेस का समय से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये ।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…