प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश का सक्षम…
पोर्टल कार्यरत है जिसपर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन की कार्यवाही चल रही…
लखनऊ 09 जनवरी। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश का सक्षम पोर्टल कार्यरत है जिसपर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन की कार्यवाही चल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम पोर्टल कोषागार एवं बैंक के माघ्यम से धनराशि सीधे छात्रों के खाते में अंतरित की जाती है। अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्र वृति योजना के तहत 60 प्रतिशत के केन्द्रंाश भारत सरकार द्वारा दिये जाने एवं 05 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष केन्द्रांश में वृद्वि की जानकारी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के मंत्री द्वारा जानकारी दी गई।
श्री शास्त्री ने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नई गाईड लाइन पर राज्य सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजना में जो की निर्देश दिये गये है उनका अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण एवं भुगतान वर्तमान वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रो की पात्रता, जाति आय, आधार प्रमाणीकरण तथा बैंक खाता आदि के विवरण का आनलाइन सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है।
श्री शास्त्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2021-22 के शैक्षिक सत्र के लिए आधार नम्बर को जोड़कर उपस्थिति की व्यवस्था हेतु कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ की जायेगी। योजना का क्रियान्वयन एवं प्रभाव को देखने के लिए सोशल आडिट के माध्यम से वार्षिक थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जिनके माता या पिता में कोई एक अथवा दोनों अशिक्षित हैं तथा ऐसे छात्र जिन्होंने कक्षा-10 राज्य सरकार, नगर निगम एवं नगर पालिका अथवा स्थानीय निकाय के विद्यालयों से पास हो, को वरीयता दी जायेगी।
श्री शास्त्री ने ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों एवं संरक्षण) अधिनियम-2019 तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित नियमावली-2020 के प्राविधानों के संबंध में बताया कि ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपयोग के प्रयोजनार्थ उनके लिए एक कल्याण बोर्ड के गठन की कार्यवाही की जा रही है जिसके अंतर्गत 02 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के समुदाय से चिन्हित कर नामित करने की प्रक्रिया प्रचलित है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…