जलाशयों से कम से कम पचास मीटर दूर रहेंगे पेट्रोलपंप…
नई दिल्ली। पानी के प्राकृतिक स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए अब नए पेट्रोल पंपों के खोलने पर दिशा-निर्देश सख्त होंगे। जलाशयों से कम से कम पचास मीटर की दूरी पर ही पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत मिलेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विशेषज्ञ समिति ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।
आमतौर पर पेट्रोल पंपों में जमीन के नीचे बनाए गए स्टोरेज टैंक में ही पेट्रोल या डीजल का भंडारण किया जाता है। इससे प्राकृतिक जल के स्रोतों के प्रदूषित होने की आशंका जाहिर की जाती रही है। इस संबंध में सीपीसीबी की विशेषज्ञ समिति ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इसमें कहा गया है कि जलाशय, झील, नदी या जलधारा से कम से कम पचास मीटर की दूरी पर ही पेट्रोल पंपों को खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। नदी और जलधारा के मामले में उनके डूब क्षेत्र से पचास मीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे पानी को पेट्रोलियम पदार्थों से होने वाले किसी भी संभावित प्रदूषण से बचाया जा सकेगा।
इसके अलावा, हर तिमाही पेट्रोल पंप के सौ मीटर के दायरे में भूमिगत जल की गुणवत्ता की जांच किए जाने की बात भी कही गई है। माना जा रहा है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के ड्राफ्ट पर दो फरवरी तक सुझाव व परामर्श मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…