विवाहिता को जलाकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पति व सास-ससुर को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने ठहराया दोषी…
सुल्तानपुर, 25 नवंबर । थाना क्षेत्र के इटकौली गांव में करीब आठ वर्ष पूर्व वारदात को अंजाम दिया गया था। दहेज लोभी ससुराली जनों के जरिए विवाहिता को जलाकर मौत के घाट उतारने के मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय पूनम सिंह की अदालत ने पति व सास-ससुर को दोषी करार दिया है, जिनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया है। वहीं अदालत ने साक्ष्य के अभाव में चार ससुरालीजनों को दोषमुक्त किये जाने का फैसला सुनाया है।
मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इटकौली गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले हासिम के साथ वर्ष 2010 में अभियोगिनी साजिदा बेगम निवासिनी चौधरी का पुरवा मजरे अर्जुनपुर थाना गोसाईगंज ने अपनी बेटी सकीना बेगम की शादी संपन्न कराई थी। आरोप के मुताबिक ससुराली जन शुरू से ही सकीना को कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित करते रहे और कई बार उसे मारपीट कर उसके मायके वालों से अपनी मांगो को पूरा करने के लिए दबाव भी बनाया। अभियोगिनी का आरोप है कि ससुराली जनों की मांग के मुताबिक दहेज की मांग न पूरी होने पर सात अप्रैल 2012 को उन्होंने सकीना को जलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मृतका की माँ साजिदा बेगम की तहरीर पर आरोपी पति हासिम, ससुर मो कसीम, सास मैमून निशा, देवर नासिर,बाबू एवं ससुरालीजन गुड़िया, शानू व खुशनूर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान खुशनूर की नामजदगी गलत पाई गई और उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो विवेचक ने उसे क्लीन चिट दे दी।शेष आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। इस प्रकरण का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणजीत सिंह-त्रिसुंडी ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को पेश किया। अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता अरबिंद सिंह राजा व शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे ने अदालत में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ससुराली जनों को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें दोषी करार दिए जाने व कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणजीत सिंह-त्रिसुंडी ने अभियोजन कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोपियों को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी द्वितीय न्यायाधीश पूनम सिंह ने साक्ष्य के अभाव मे आरोपी नासिर,गुड़िया, बाबू व शानू को बरी कर दिया है, वहीं आरोपी पति- हासिम,सास-मैमून निशा एवं ससुर- मो कसीम को दोषी ठहराया है,जिनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने गुरुवार यानी 26 नवम्बर की तारीख तय की है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…