गैर इरादतन हत्या आरोपी की जमानत अर्जी हुई निरस्त…
सुल्तानपुर/अमेठी, 25 नवंबर । थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी के बहुचर्चित रिटायर्ड शिक्षक विद्याधर शुक्ला के गैर इरादतन हत्या के मामले में वादी के फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने आरोपी गया प्रसाद सुत शीतला दीन निवासी पूरे कुवेड मजरे सरुवाया थाना मुशीगंज जनपद अमेठी की जमानत अर्जी जिला और सत्र न्यायाधीश जनपद सुल्तानपुर के यहां से निरस्त करवाई।
बताते चलें कि पिछले दिनों रिटायर शिक्षक विद्यालय शुक्ला (मृतक) का जानवरों के खेत में चले जाने के को लेकर विपक्षी से विवाद हुआ था । जिसमें विवाद को लेकर आरोपी गणों ने रिटायर शिक्षक व बेटे को मार पीट कर अधमरा कर दिया था ।जिसमें स्थानीय थाने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। बाद में गंभीर चोट के चलते वादी मुकदमा के पिता विद्याधर शुक्ला की मौत हो गई थी। जिससे मुकदमा उपरोक्त 304 भादवि में परिवर्तित कर दिया गया था। आरोपी की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायाधीश जनपद सुल्तानपुर के यहां विचाराधीन थी ।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों को निराधार बताया तथा अन्य तर्क कोर्ट में बचाव पक्ष में प्रस्तुत किया तथा आरोपी की जमानत की मांग की ।जबकि वादी के निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है तथा संज्ञेय प्रकृति का अपराध है।वादी मुकदमा एवं लल्लन प्रसाद को भी चोटें आयी है।चोटों से वादी मुकदमा के पिता की मृत्यु हो गई है। अपने अन्य तर्को से अदालत को अवगत कराते हुए संतुष्ट किया एवं जमानत अर्जी का विरोध किया । नतीजतन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुलतानपुर श्री संतोष राय ने वादी के निजी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत निरस्त कर दिया ।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…