वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास एवं उनके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना आनलाइन संचालित…
लखनऊ 14 अक्टूबर। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास एवं उनके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना आनलाइन संचालित है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करते हुये उनके शैक्षिक स्तर को निरन्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों से आनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक के लिए समय-सारिणी निर्गत कर दी गयी है। छात्रों को 05 नवम्बर, 2020 तक आनलाइन आवेदन कराये जाने की तिथि निर्धारित की गयी है। छात्रवृत्ति का वितरण अन्तिम रूप से 26 जनवरी, 2021 तक कराया जाना निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना योजनान्तर्गत कुल 120000.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में उपलब्ध बजट रुपये 60972.00 लाख से 20 लाख 22 हजार 865 छात्र एवं छात्राओं को एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में उपलब्ध बजट रुपये 99969.78 लाख से 16 लाख 42 हजार 406 छात्र एवं छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्रायें जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो और जिनकी माता पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होए उन्हें दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति बजट की उपलब्ध सीमा तक दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इस हेतु छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट ेबीवसंतेीपचण्नचण्हवअण्पद पर निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन किया जाना होता है। कोर्स ग्रुप समूह.1 में बी0टेक, एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0 कोर्स, समूह-2 में एम0एस0सी0, एम0ए0, बी0बी0ए0 पी0जी0 डिप्लोमा आदि कोर्स, समूह-3 में बी0बी0एस0सी0, बी0काम0 आदि कोर्स तथा समूह-4 में इण्टरमीडिएट, आई0टी0आई0 पालीटेक्निक आदि कोर्स सम्मिलित हैए जिन्हें कोर्स ग्रुपवार निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में दिए जाने का प्राविधान है।
शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कोर्सग्रुप-1 के छात्रों को अधिकतम रुपये 50 हजार, कोर्सग्रुप-2 के छात्रों को अधिकतम रुपये 30 हजार, कोर्सग्रुप-3 व 4 के तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रुपये 20 हजार व कोर्सग्रुप-3 व 4 के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों अथवा 01 वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रुपये 10 हजार अथवा संस्था की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क अथवा छात्र द्वारा मांग की गई शुल्क, इनमें से जो न्यूनतम होए दिए जाने का प्राविधान है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…