*गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में ऑनलाइन भेज दिया तो घबराने की जरूरत नहीं*

*गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में ऑनलाइन भेज दिया तो घबराने की जरूरत नहीं*

*पाएं वापिस इस तरह*

*नई दिल्ली:* डिजिटल होती दुनिया में बैंकिंग भी शामिल है। अब आपको किसी भी छोटे से काम के लिए बैंक ब्रांच के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी बैंक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपको घर बैठे कई सेवाएं देते हैं। इससे बैंक और ग्राहकों दोनों का फायदा है। मौजूदा समय में डिजिटल वॉलेट, यूपीआई, गूगल पे, भीम एप और एनईएफटी सहित अन्य विकल्पों के जरिये से ऑनलाइन राशि भेजना आसान हो गया है। हालांकि, इन सुविधाओं के चलते राशि भेजना आसान तो हुआ है लेकिन गलतियां भी ज्यादा हो रही हैं। कई बार राशि भेजते समय गलती से बैंक खाता संख्या गलत टाइप हो जाने पर राशि किसी दूसरे के खाते में चली जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ उपायों के जरिये आप यह राशि आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर गलती से आपने दूसरे के बैंक खाता में राशि भेज दिया तो सबसे पहले अपने बैंक को इसकी सूचना फोन या ईमेल से दें। बेहतर यह होगा कि आप जल्द से जल्द बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें। रकम वापसी में ज्यादा समय लग सकता है। कई बार ऐसे मामले में दो माह तक का समय भी लग सकता है। रकम जल्दी हासिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने बैंक से यह पता करें कि किस शहर की किस ब्रांच के किस खाता में पैसा ट्रांसफर हुआ है। उस ब्रांच में बात करके आप रकम वापस ले सकते हैं। अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट नंबर ही गलत है या आईएफएससी कोड गलत है, तो पैसा अपने आप ही आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होने पर अपने बैंक ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें। उसे इस गलत ट्रांजेक्शन के बारे में बताएं आरबीआई का दिशा निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। गलती से किसी दूसरे के खाते में राशि चले जाने वाले ज्यादातर मामलों में लोग पैसे लौटाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप बैंक से शिकायत दर्ज करा कर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं।