पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा का एक मकान और…
100 बीघा जमीन होगा कुर्क…
प्रयागराज/उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत आदेश के बाद चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 12 अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। पुलिस से 18 सितंबर तक आख्या रिपोर्ट मांगी गई है। एक मकान और करीब 100 बीघा जमीन कुर्क की जाएगी।
फतेहगढ़ जेल में बंद औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत लवायनकला गांव निवासी दिलीप मिश्रा के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि दिलीप ने अपराध के जरिए करोड़ों रुपये की चल व अचल संपत्तियां बनाई हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने राजस्व अधिकारियों के साथ दिलीप की ऐसी संपत्तियों को चिह्नित किया था। कुल 12 अचल संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किए जाने की संस्तुति जिलाधिकारी से की थी। एसपी (यमुनापार) चक्रेश मिश्रा का कहना है कि लगभग 100 बीघा जमीन और मीरजापुर रोड पर एक तीन मंजिला मकान पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उसकी पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों के नाम पर है। सभी को जब्त किया जाएगा। इसकी कीमत करोड़ों रुपये में है।
इसके अलावा करछना तहसील के पूरा पांडेय गांव में कई बीघा जमीन दिलीप मिश्रा की पत्नी अर्चना मिश्रा के नाम है, जो मायादेवी स्मारक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रबंधक भी हैं। इसी गांव में कई बीघा जमीन दिलीप के बेटे शुभम के नाम है। वह माया गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी है। करछना के ही महुआरी कला गांव में मीरजापुर रोड पर तीन मंजिला मकान है। मुंगारी गांव में दिलीप के नाम पर जमीन है। लवायन कला गांव में राम गोपाल मिश्रा के नाम जमीन है, जो रिश्तेदार है। देवरख गांव कई बीघा जमीन बेनीगंज निवासी विष्णु दत्त त्रिपाठी के नाम पर है। इन सभी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
पत्रकार इरफान खान की रिपोर्ट