13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण जिला लॉकडाउन रहेगा…
समस्त कार्यालय, हाट बाजार, गल्ला मंडी व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे…
चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे…
इटावा/उत्तर प्रदेश-: जिला मजिस्ट्रेट जेबी सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों एनिसफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक सम्पूर्ण जिले में समस्त कार्यालय, समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे, इस अवधि में समस्त आवष्यक सेवायें यथा-स्वास्थ्य व चिकित्सकीय सेवायें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे।
इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडें व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तथा राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढावे पूर्ववत् खुले रहेंगे। 10, 11 व 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता सेनेटाइजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण जनपद में वृहद अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19, संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत् चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे इन कार्याें में लगे समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी, कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्यौगिक कारखाने खुले रहेंगे। जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग व अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्यौगिक कारखानों को छोडकर शेष बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय व इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जायेगा, सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बडे पुल एवं सडके, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी करेगे, प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्यौगिक प्रतिष्ठान, चौराहे आदि पर प्रशासन व पुलिस व नगर निकायों द्वारा पब्लिक एडेंस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा। मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। लाकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा धारा-188 में दिए गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
पत्रकार नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट…