सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग लखनऊ सपना त्रिपाठी ने बताया कि निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले में नामान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकरण…

सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग लखनऊ सपना त्रिपाठी ने बताया कि निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले में नामान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकरण…

लखनऊ 9 जून। सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग लखनऊ सपना त्रिपाठी ने बताया कि निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले में नामान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकरण विषय पर The Uttar Pradesh Undisputed Succession Draft Bill 2020 सहित एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसे राज्य सरकार को दिनांक 08.06.2020 को प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु भी अभियान चलाया जा रहा है। दस प्रतिवेदन में चल-अचल सम्पत्ति के निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरणें को शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में शीघ्र निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया में व्यापक सुधार होगा।
उन्होंने बताया कि प्रतिवेदन में नामान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकरण विषय पर कानून बनाने की संस्तृति की गयी।
श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की दश में नामान्तरण कराने हेतु अनेक कार्यालयों में भाग-दौड़ करनी होती है और प्रत्येक कार्यालय में स्वतंत्र रूप से कार्यवाही निष्पादित करानी पड़ती है। मृतक के चल-अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने हेतु तथ नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु विभिन्न शासकीय कार्यालयों निगमित निकाय, बैंक, बीमा कम्पनी इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र मागें जाते हैं जिससे उत्तराधिकारियों को न केवल परेशानी होती है बल्कि समय एवं धन का भी अपव्यय होता है।

“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट…