मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग न्यूज़ मुजफ्फरनगर प्रशासन का नया फरमान कौन सी दुकान खुलेगी कौन बन्द रहेगी…
ब्रेकिंग न्यूज़ मुजफ्फरनगर 23 मई जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि जनहित के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेशों में निम्न आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होने बताया कि सायं 07.00 बजे से सुबह 07.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्व रहेगा केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर बर्तन, काॅकरी, जनरल स्टोर एवं कास्मेटिक की दुकानों को सप्ताह में तीन दिन बृहस्पतिवार, शनिवार एवं रविवार) को प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक खोला जा सकेगा ज्वैलरी, कपडा, रेडीमेट गारमेंट जूता चप्पल, एवं साईकिल की दुकानों को सप्ताह में तीन दिन बृहस्पतिवार, शनिवार एवं रविवार में प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक खोला जा सकेगा रिटेल मेडिकल स्टोर के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक किया जाता है स्टेशनरी, किरयाना, बिजली के सामान की दुकान, सैनेटरी हार्डवेयर की दुकान, फ्रिज ए0सी0 कूलर की दुकान मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक खोली जा सकेगी टेलर कपडे सिलने की दुकान प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक खोली जा सकेगी मोबाईल शाॅप एवं मोबाईल रिपेयरिंग की एकल दुकाने प्रात 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक खोली जा सकेगी पेन्ट एवं टाईल्स की स्टेण्ट एलोन दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक प्रतिदिन खोला जा सकेगा जनपद में जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर मास्क लगाना होगा गलब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी सीमावर्ती जनपदों यथा मेरठ, सहारनपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बढती संख्या के दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर में दुकानों को इस प्रकार खोला जायें कि सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सकें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मैजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करायेंगे लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 सं 60 तथा भादवि धारा-188 में दिये गये प्राविधनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी.
पत्रकार कबीर रिजवान की रिपोर्ट…