देशद्रोह के मुकदमे में फंसे ज़फरुल इस्लाम अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट…

देशद्रोह के मुकदमे में फंसे ज़फरुल इस्लाम अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट…

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की अर्जी पर 12 मई को हो सकती है सुनवाई…

नई दिल्ली। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज़फरुल इस्लाम ने अग्रिम ज़मानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ज़फरुल इस्लाम ने कहा- उनके खिलाफ एफआईआर बदनीयती की भावना से दायर की गई है। उनके खिलाफ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। बतातें चलें कि पुलिस ने ज़फरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह और धार्मिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट ज़फरुल इस्लाम की अर्जी पर 12 मई को सुनवाई कर सकता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में उन्हे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग को लेकर भी याचिका दायर हुई थी। अर्जी में कहा गया था कि ज़फरुल इस्लाम का बयान देश की एकता, सम्प्रुभता के खिलाफ है। उनके फेसबुक पोस्ट से अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हुई है। देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बावजूद उन्हे अभी तक पद से हटाया नहीं गया है।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के घर 7 मई को छापा भी मारा था। सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी को लेकर जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि पुलिस उन्हे जबरदस्ती थाने पर ले जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उन्होने कहा था कि मैं हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हूं और पूरा शहर कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप से घिरा है, ऐसे में अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्थानीय लोगों ने भी साइबर सेल का विरोध किया और दिल्ली की साइबर सेल की टीम को बिना वापस लौटना पड़ा था।
दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज निवासी एक व्यक्ति की ओर से शिकायत मिलने के बाद खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) और 153ए (धर्म, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता भड़काने) के तहत मामला दर्ज किया था। उधर, प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की है‌ कई मुस्लिम नेताओं के हस्ताक्षर से जारी एक बयान में कहा गया है, “हम दिल्ली पुलिस द्वारा डॉ. जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ कार्रवाई की निंदा करते हैं।”

“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,