कोरोना वायरस : मुंबई में धारा 144 लागू, नियम तोड़ने पर जा सकते हैं जेल…

कोरोना वायरस : मुंबई में धारा 144 लागू, नियम तोड़ने पर जा सकते हैं जेल…

मुंबई: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने विदेशी या घरेलू पर्यटन स्थलों पर समूह यात्रा कराने से टूर ऑपरेटरों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है।लोगों की समूह यात्रा आदि पर रोकएक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई टूर ऑपरेटर आदेश की अवहेलना करते हुए पाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (आदेश की अवहेलना करना) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आदेश में कहा कि लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के लिए, पुलिस आयुक्त के तहत आने वाले इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत हम आदेश जारी करते हैं कि निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा घरेलू या विदेश के लिए लोगों की समूह यात्रा आदि पर रोक होगी।

31 मार्च तक लागू रहेगा कानूनपुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने कहा, “ हमने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। यह टूर ऑपरेटरों को लोगों के समूह को किसी भी यात्रा पर ले जाने से रोकेगा।”उन्होंने कहा, “ यह मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के उद्देश्य से एक बहुत ही विशिष्ट आदेश है। यह 31 मार्च तक लागू रहेगा। इससे इससे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी होने वाले नियमित आदेश को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए।

”प्रशासन ने कहा- लोग हाथ मिलाने से बचें और नमस्ते करेंउन्होंने कहा, “ अगर कोई ऑपरेटर लोगों को यात्रा पर ले जाना चाहता है तो उसके लिए उसे पुलिस आयुक्त के कार्यालय से इजाजत लेनी होगी। अगर कोई आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।” पुलिस की तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर अशोक ने बताया, “ हम पहले ही अपने कार्यालयों से कह चुके हैं कि लोगों से हाथ मिलाने से बचें और नमस्ते करें।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…