निर्भया के दोषियों को अलग-अलग होगी फांसी?..

लखनऊ।हिन्द वतन समाचार…

निर्भया के दोषियों को अलग-अलग होगी फांसी?..

11 फरवरी को सुनवाई…

नई दिल्‍ली। शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषियों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। नटराज ने कहा कि चारों दोषियों की पुनर्विचार व सुधारात्मक याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और तीन की दया याचिकाएं भी खारिज हो चुकी है, बावजूद इसके जेल अथॉरिटी चारों दोषियों की फांसी नहीं दे पा रही है।गौरतलब है कि बुधवार को हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा को टालने के ट्रायल करने के आदेश को दरकिनार करने से इनकार करते हुए सभी दोषियों को सात दिनों के भीतर तमाम कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के थोड़ी ही देर बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी।सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने सवाल किया है कि मृत्युदंड वाले मामलों में एक दोषी द्वारा तमाम कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के बावजूद क्या वह कानून के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्योंकि सह दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया है

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…