आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान खान की अंतरिम जमानत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ाई
इस्लामाबाद, 01 सितंबर । पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने राजधानी में एक रैली के दौरान पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को 12 सितंबर तक बढ़ा दी।
समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
खान (69) के खिलाफ पिछले महीने इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों को ‘धमकी’ देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
अपने संबोधन में, खान ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ किये गये व्यवहार को लेकर मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
रैली में उन्होंने न्यायपालिका को अपनी पार्टी के प्रति ‘पक्षपातपूर्ण’ रवैये के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे परिणामों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।
आतंकवाद-रोधी अदालत ने 25 अगस्त को भी पीटीआई प्रमुख खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर एक सितंबर तक जमानत दी थी।
खान ने पिछले सप्ताह महिला न्यायाधीश के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने की इच्छा जताई थी।
खान बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद एटीसी पहुंचे और न्यायाधीश अब्बास ने अभियोजक को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में जोड़े गए चार नए आरोपों में पीटीआई अध्यक्ष को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
मामले की 12 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अंतिम दलीलें सुनी जायेंगी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…