सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में इलाहाबाद HC के आदेश पर लगाई रोक…
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिगृहीत जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अगस्त में आगे सुनवाई होगी,हाई कोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़ कर बाकी 450 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था।
क्या था हाईकोर्ट का निर्णय
दरअसल, हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ फैसला दिया था। जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहीत 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया था। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी,केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी।कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि आजम खान वर्तमान में समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं,उन्होंने इस सीट पर बीजेपी ने आकाश सक्सेना हराया।वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस बार स्वार सीट से जीते हैं,आजम खान और उनके बेटे दोनों सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी थे।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…