राहगीरों पर भौंकता था कुत्ता, चाकू मार कर उतारा मौत के घाट…
नई दिल्ली, 15 मार्च। राष्ट्रीय राजधानी के कल्याणपुरी इलाके में एक 28 वर्षीय व्यक्ति को आवारा कुत्ते की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी विजय के रूप में हुई है। अधिकारी के मुताबिक घटना 13 मार्च की है और उसी दिन उन्हें इसकी जानकारी मिली। तदनुसार, पुलिस ने पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 11.1एल (हृदय में स्ट्राइकिन इंजेक्शन की विधि का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक रूप से क्रूर तरीके से किसी भी जानवर (आवारा कुत्तों सहित) को नुकसान पहुंचाना या मारना) के तहत मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने 13 मार्च को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 भारत में पशु कल्याण के विषय पर सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 के अनुसार, भारत पूरी दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। सूचकांक देशों को उनकी नीति और कानून के अनुसार ए (उच्चतम स्कोर होने के नाते) से जी (सबसे कमजोर स्कोर होने के नाते) में रैंक करता है। भारत ने सूचकांक में 2020 में सी रैंकिंग हासिल की थी।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…