दस साल पुराने डीजल वाहनों को परिचालन की छूट देने से इंकार
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर लगी पाबंदी से छूट देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को छूट देने की मांग को लेकर एक दिव्यांग की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस सुधीर अग्रवाल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि तय हो चुके मामले में इस तरह की याचिकाएं विचार योग्य नहीं हैं। यह टिप्पणी करते हुए पीठ ने सरबजीत ए सिंह की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। सिंह ने याचिका में अपनी दिव्यांगता का हवाला देकर दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन के इस्तेमाल की छूट देने की मांग की थी। एनजीटी ने इससे पहले भी दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने उस आदेश में कहा था कि डीजल वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कैंसर पैदा करने वाली प्रकृति का होता है और एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों या 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है।