निवासी भारतीय आईएफएससी में एआईएफ के रूप मे पंजीकृत एफपीआई का हिस्सा हो सकते हैं: सेबी..
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को व्यक्तियों के अलावा निवासी भारतीयों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का हिस्सा बनने की इजाजत दी, जो आईएफएससी में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत हैं।
इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में स्थापित एआईएफ द्वारा एफपीआई मार्ग से भारतीय प्रतिभूति बाजारों में निवेश की सुविधा मिल सकेगी।
ऐसे निवासी भारतीय एफपीआई के प्रायोजक या प्रबंधक होंगे और एफपीआई में उनका योगदान कुछ शर्तों के अधीन होगा।
सेबी ने एक अधिसूचना में कहा, ”व्यक्तियों के अलावा निवासी भारतीय भी आवेदक के घटक हो सकते हैं।” हालांकि, इसके साथ शर्त यह है कि आवेदक को आईएफएससी में एआईएफ के रूप में पंजीकृत और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित होना चाहिए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट