कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी वकील, 2 पुलिसकर्मी निलंबित
दक्षिण कन्नड़, (कर्नाटक) , 23 अक्टूबर। मेंगलुरु में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ कानून की छात्रा द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक महिला सब-इंस्पेक्टर सहित दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने शनिवार को दी। एक अन्य घटनाक्रम में, आरोपी केएसएन राजेश भट को अगले आदेश तक कर्नाटक राज्य बार काउंसिल की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया और अदालतों में प्रैक्टिस नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इस
बीच, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने उन्हें तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत में एसीबी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के रूप में काम जारी नहीं रखने का निर्देश दिया है।मेंगलुरु कॉलेज की लॉ ग्रेजुएट छात्रा ने आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता के
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दोस्त ने भी उसके खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक अन्य शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता और वकील के बीच हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है। सब इंस्पेक्टर श्रीकला और हेड कांस्टेबल प्रमोद निलंबित पुलिस अधिकारी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है क्योंकि उन्होंने
पीड़िता के अंगूठे का निशान और कानून के खिलाफ उसका बयान दर्ज किया था। पीड़िता के दोस्त द्वारा दर्ज कराए गए धमकी भरे मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी के दोस्तों ने इस मामले में कानूनी सलाह देने के बहाने उससे संपर्क किया और उसे धमकी दी। मेंगलुरु के कमिश्नर एन. शशि कुमार ने इसे गंभीर मामला बताया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आईपीएस अधिकारी रंजीत बंडारू को जांच का प्रभारी नियुक्त किया था। इसकी जांच जारी है।
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