हत्या का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

हत्या का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

ठाणे, 17 अक्टूबर। महाराष्ट्र में ठाणे की जिला अदालत ने नवी मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला की हत्या के आरोपी 35 वर्षीय शख्स को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। प्रधान जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश एएल पंसारे ने कहा कि अभियोजन आरोपी सागर यादव के खिलाफ आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा जिससे उसे बरी किया जाता है।हत्या

के इस मामले में 28 सितंबर को दिए गए आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई। अभियोजन के अनुसार, यादव ने एक झगड़े के बाद 18 नवंबर 2016 को वाशी में एक स्कूल के समीप फुटपाथ पर रहने वाली महिला पर हमला कर दिया था। उसने पत्थर

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से महिला का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। आदेश में कहा गया है, ”हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया हथियार यानी कि पत्थर अदालत के समक्ष पेश किया गया लेकिन किसी भी गवाह ने इसकी पहचान नहीं की और न ही

फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह कहा गया हो कि यह अपराध में इस्तेमाल हुआ हथियार ही है। जांच अधिकारी ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उन्हें शराब की बोतल और पत्थर पर उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है।

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