वाहन की अवधि पूरी तो दूसरे जिले में वाहन को ले जाने के लिए एनओसी नहीं मिलेगी…
नोएडा। अवधि पूरी होने पर परिवहन विभाग दूसरे जिले में वाहन को ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) पत्र जारी नहीं करेगा। बुधवार से विभाग की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है। विभाग की ओर से वक्त के बाद ऑनलाइन एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को ब्लॉक कर दिया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में एनजीटी के आदेशानुसार 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर बैन है। जिले में 40 हजार पुराने वाहन: जिले में करीब 40 हजार पुराने वाहन हैं। इससे पहले अगस्त में 48 हजार 449 वाहनों के पंजीकरण चिंह परिवहन विभाग ने निरस्त किए थे। इन वाहनों में यूपी16 और यूपी 16ए से लेकर एल तक सिरीज के वाहन शामिल थे। वहीं 2019 में 514, 2020 में 5558 और इस साल जून तक 252 वाहनों का पंजीकरण चिंह रद्द किया गया था। प्रवर्तन टीम ने बुधवार को अभियान चलाते हुए अनफिट, पुराने और बिना रोड टैक्स जमा किए दौड़ रहे सात वाहनों को जब्त किया।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…