आरोपी आईएएस अधिकारी को अग्रिम जमानत मिली…

नई दिल्ली,। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में हाल ही में निलंबित आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की खंडपीठ ने कहा कि प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और आरोपों पर कोई राय दिए बिना, याचिकाकर्ता जितेंद्र नारायण को पोर्ट ब्लेयर में अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए अपने कानूनी उपाय का लाभ उठाने की अनुमति देना उचित समझा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने आरोपी आईएएस को 28 अक्तूबर तक की जमानत दी है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश 29 अक्तूबर को स्वत: समाप्त हो जाएगा। इस स्तर पर आरोप किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है। ज्ञात रहे कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के आरोप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। एजीएमयूटी कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी नारायण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट…