उच्च न्यायालय ने कार के बोनट पर कांस्टेबल को लेकर भागने के आरोपी को जमानत दी

उच्च न्यायालय ने कार के बोनट पर कांस्टेबल को लेकर भागने के आरोपी को जमानत दी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पुलिस कांस्टेबल को अपनी कार से टक्कर मारने और उन्हें बोनट पर लेकर वाहन दौड़ाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह पुलिस गवाहों को प्रभावित नहीं कर पाएगा।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आरोपी को अब और हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि उसे 75,000 रुपये की राशि के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए।

अदालत ने कहा, ‘‘मौके के नक्शे के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने पीड़ित को टक्कर मार दी और वाहन को रोकने से पहले काफी दूर चला गया क्योंकि दूसरी तरफ से एक और कार उसके सामने आ गई। इससे पता चलता कि याचिकाकर्ता सड़क पर सीधी गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन वाहन को रोकने से पहले उसने कम से कम चार मोड़ लिए।’’

न्यायाधीश ने 27 सितंबर के अपने आदेश कहा, ‘‘जो भी हो, जांच पूरी हो गई है। अधिकांश गवाह पुलिस के गवाह हैं और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप पत्र 10.10.2021 को या उससे पहले दायर किया जाएगा।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 307 के तहत एक अपराध का आरोप लगाया गया है और अगर दोषी ठहराया जाता है, तो याचिकाकर्ता को उम्रकैद की सजा हो सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता को कैद में रखने के लिए केवल यह एक तथ्य नहीं हो सकता।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता एक इंजीनियरिंग स्नातक है जिसकी जड़ें समाज में हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।’’

न्यायाधीश ने आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि आरोपी सप्ताह में दो बार संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा, जांच अधिकारी को अपने सभी मोबाइल नंबर देगा और उन्हें हर समय चालू रखेगा।

प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता, एक हेड कांस्टेबल, दो अन्य लोगों के साथ, इस साल 22 जून को एक सड़क पर नियमित जांच कर रहे थे कि इसी दौरान आरोपी ने अपनी कार रोकने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने कार को आगे से रोकने की कोशिश की और वह कार के बोनट पर कूद गया लेकिन आरोपी ने कार नहीं रोकी।

“हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट