सीवान के एक लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने ई श्रम पोर्टल पर करवाया अपना पंजीकरण

सीवान के एक लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने ई श्रम पोर्टल पर करवाया अपना पंजीकरण

सीवान। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पंजीकृत कर उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल का जिले के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने हाथों-हाथ स्वागत किया हैं। इस पोर्टल के लंच होने के एक महीने के अंदर ही जहां देश में एक करोड़ से ऊपर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने अपना पंजीयन करवाया है। वहीं सीवान जिले में पंजीयन कराने वाले मजदूरों की संख्या लगभग एक लाख के आसपास हैं।

इस संबंध में जब सीवान के श्रम अधीक्षक अजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सीवान जिले में अभी तक 97 हजार 535 लोगों ने अपना पंजीयन करवाया है। इनमें 69 हजार 364 लोगों ने काॅमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण करावा हैं, वहीं 28 हजार 171 लोगों ने स्वयं अपना पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज करवाया है। इतने कम समय में यह बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल का कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हालांकि, पोर्टल पर आपको ये बताना होगा कि आप ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी के मेंबर हैं या नहीं। अगर आप ईपीएफओ या

ईएसआईसी में से किसी के भी मेंबर हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसे लॉन्च ही उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ईपीएफओ या ईएसआईसी का लाभ नहीं ले पाते। श्रम अधीक्षक ने बताया कि ई-श्रम कार्ड के लिए सबसे पहले भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आधार नंबर और आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इस पर मजदूर का नाम, पेशा, पता, एजुकेशन, स्किल जैसी जानकारी दर्ज होंगी। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार करना

आसान हो सकेगा। एक प्रश्न के उत्तर में श्रम अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि अगर कोई मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे दो लाख रुपये के एक्सिडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। इसमें एक साल का प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाएगा। रजिस्टर्ड मजदूर यदि किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उसकी मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वह दो लाख रुपये के हकदार होंगे। वहीं, आंशिक रूप से विकलांग होने पर इंश्योरेंस योजना के तहत एक लाख रुपये

दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने घोषणा की है कि जो मजदूर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन्हें कुछ और योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिए हैं, उन्हें भी इस पोर्टल में पंजीकृत कराते ही लाभ मिलेगा।कुमार ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर आसानी से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकें, इसके लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया है।

“हिन्द वतन समाचार” की रिपोर्ट