उप्र में अब शादी समारोह व अन्य आयोजनों में शामिल हो सकेंगे सौ लोग
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद जारी हुआ नया शासनादेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य के अंदर आयोजित शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अब सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने यह अनुमति सशर्त जारी की है।
छूट के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया।
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति दी जाती है। कोरोना प्रोटोकाॅल के तहत अभी तक इस तरह के आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति थी।
कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए इस शासनादेश में तीन शर्तें भी लगाई गई हैं। पहली शर्त है कि बंद अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकाॅल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
वहीं दूसरी शर्त यह है कि समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। तीसरी शर्त के तहत आयोजन स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था की बात कही गई है।
”हिन्द वतन” समाचार की रिपोर्ट