रिलायंस रिटेल-एफआरएल डील पर चल रहे केस की जल्द सुनवाई चाहते हैं किशोर बियानी…
नई दिल्ली, 03 सितंबर । रिलायंस रिटेल के साथ अपने 24,713 करोड़ के सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल लि. ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। कंपनी के वकील की इस अपील पर जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा-मुझे यह मामला देखने दीजिए, फिर मैं तारीख मुकर्रर करूंगा। बता दें कि कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने रिलायंस रिटेल के साथ के कंपनी के सौदे पर यथास्थिति कायम रखने और सिंगापुर के मध्यस्थता कोर्ट के आदेश के प्रवर्तन का निर्देश दिया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि कंपनी ने दो फरवरी, 2021 और 18 मार्च, 2021 को सुनाए गए एकल जज के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की है। समय के साथ इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल जज की पीठ ने दो फरवरी को फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे में यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था। अमेरिका की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन ने इस सौदे पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस जेआर मिधा ने कहा था कि अदालत इस बात को लेकर संतुष्ट है कि अमेजन के अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्काल अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है। इसके बाद 18 मार्च को अदालत ने सिंगापुर आपात पंचाट (ईए) के फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल को अपना कारोबार 24,713 करोड़ रुपये में बेचने के सौदे पर रोक के आदेश को उचित ठहराया था। जस्टिस ने फ्यूचर रिटेल को निर्देश दिया था कि वह रिलायंस के साथ सौदे पर आगे कोई कार्रवाई न करे। अदालत ने कहा था कि समूह ने जानबूझकर ईए के आदेश का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने फ्यूचर समूह की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था और साथ कंपनी और उसके निदेशकों पर 20 लाख रुपये की लागत भी लगाई थी। फ्यूचर रिटेल लि. ने 12 अगस्त को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा था कि किशोर बियानी, राकेश बियानी और बियानी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होल्डिंग कंपनियों फ्यूचर कूपंस, फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज, अकार एस्टेट एंड फाइनेंस ने सुप्रीम कोर्ट में अमेज़न डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका दायर की है।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…