सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाई…

सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाई…

नई दिल्ली, 30 अगस्त। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत राशि के भुगतान की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

पहले इसकी समय सीमा 31 अगस्त थी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए एक शर्त फॉर्म संख्या 3 जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 30 सितंबर, 2021 तक।

हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…