मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी…
सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 एवं उसके अधीन बनायी गयी…
लखनऊ 31 मई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ एवं मेरठ मण्डल सहित प्रयागराज में भी दावा अधिकरण का गठन किया गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उक्त दावा अधिकरणों में से प्रयागराज मण्डल के गठित दावा अधिकरण में अध्यक्ष के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 सांय 05 बजे तक है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि इच्छुक पात्र अभ्यर्थी उक्त पद हेतु अपनी 10 वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां एवं अनुभवों का विवरण ई-मेल एवं पोस्टल पता सहित अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्वयं के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (गृह पुलिस-9), लोकभवन, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के कार्यालय में 30 जून, 2021 की सांय 5 बजे तक भेज सकते है, इसके उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा मंे स्वीकार नहीं किये जायेंगें और इसे निरस्त समझा जायेगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि दावा अधिकरण में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश अर्ह है। दावा अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति यथा स्थिति 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, के लिये की जायेगी। साथ ही दावा अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष पूर्ण नही होनी चाहिए।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…