वैक्सीन नहीं, शराब नहीं नियम लागू…
इटावा, 31 मई। उत्तर प्रदेश में इटावा प्रशासन ने कोविड टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक नया और अनोखा विचार ईजाद किया है। इटावा जिले के सैफई में शराब की दुकानों के बाहर वैक्सीन प्रमाण पत्र के बिना कोई शराब नहीं वाले नोटिस प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। ये नोटिस इटावा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) हेम कुमार सिंह के निर्देश पर लगाए गए हैं। वहीं एडीएम सिंह ने जिला पुलिस अधिकारियों के साथ अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की मौत के बाद सैफई में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। एडीएम हेम कुमार सिंह ने शराब की दुकानों को स्पष्ट रूप से नोटिस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया कि शराब उस वयक्ति को भी नहीं बेची जाएगी, जिसे अभी तक कोविड 19 का टीका नहीं लगवाया है। शराब की दुकानों के मालिकों को भी ग्राहकों को उनके टीकाकरण प्रमाण पत्र सत्यापित किए बिना शराब बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। हालांकि, इटावा जिला आबकारी अधिकारी कमल कुमार शुक्ला ने कहा कि जिन लोगों को अभी तक जैब नहीं मिली है, उन्हें शराब की बिक्री रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के इनोक्यूलेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन शराब की खरीद के लिए वैक्सीन प्रमाण पत्र अनिवार्य करने का कोई आदेश नहीं है। इटावा एडीएम का आदेश फिरोजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को तब तक रोक दिया जाए, जब तक कि उन्हें जैब नहीं मिल जाता। उत्तर प्रदेश ने जून माह में कोविड 19 के टीकों की एक करोड़ खुराक देने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य में जिला अधिकारी टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों को लागू कर रहे हैं।
हिन्द वतन समाचार की रिपोर्ट…