*लखनऊ सहित यूपी के 20 जिलों में 7 जून तक बढ़ा आंशिक कोरोना कर्फ्यू…..*
*55 जिलों में अब वीकेंड कर्फ्यू: शर्तों के साथ सुबह 7 से शाम 7 तक दुकानें खुलेगी*
*लखनऊ।* यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ 20 अन्य शहरों में आंशिक कोरोना वायरस कर्फ्यू 7 जून तक के लिए बड़ा दिया गया है, जबकि 55 जिलों में यह अब वीकेंड कर्फ्यू के रूप में शनिवार व रविवार को ही लागू होगा। इन 55 जिलों में व्यवसायिक गतिविधियों को भी छूट रहेगी, यहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें भी खुलेंगी। कोरोना संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के नए केस रोज आ रहे हैं, साथ ही साथ ब्लैक व्हाइट तथा यलो फंगल इंफेक्शन भी बढ़ रहा है। शर्त के साथ 55 जिलों में पांच दिन बाजार खोलने की छूट दी गई है।
राजधानी लखनऊ सहित 20 शहर के लोगों को अभी भी कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में रहना होगा। 31 म ई की सुबह तक जारी आंशिक कोरोना कर्फ्यू अब सोमवार 7 जून की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोर टीम की गहन बैठक के बाद प्रदेश में फिलहाल उन 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया गया, जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस अभी भी हैं। इसके साथ ही 55 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की शर्त के साथ पांच दिन सुबह सात से शाम के सात बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई है।
लखनऊ के साथ 20 अन्य शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के नए केस रोज आ रहे हैं, साथ ही साथ ब्लैक, व्हाइट तथा यलो फंगल इंफेक्शन भी बढ़ रहा है। ये जिले हैं लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर-खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया। नए नियम 1 जून की सुबह 7 बजे से लागू होंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
*ये हैं 55 जिलों के लिए नई गाइडलाइन्स…..*
* कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे।
* निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे।
* औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी।
* स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
* रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी. इसके अलावा हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबा व ठेला/खोमचे वालों को खोलने वालों को अनुमति मास्क व दो गज दूरी के साथ होगी।
* कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों।
* अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी।
* समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
* कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। (30 मई 2021)
*“हिंद वतन समाचार” की रिपोर्ट, , ,*